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Jharkhand Ration Card Offline or Online Application Form 2020

सरकार के अपर मुख्य सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार, राँची के संकल्प संख्या-2413 दिनांक-15-09-2020 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को झारखंड सरकार के मापदंड पर श्झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) के तहत अनुदानित दर पर प्रति सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रतिमाह 01 रूपये की दर से उपलब्ध कराया जाना है।

इस निमित्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभुको को आच्छादित/नया राशनकार्ड निर्गत करने हेतु कार्ययोजना की समयावधि निम्नप्रकार से निर्धारित की गई है:-

क्र0 सं0 कार्य योजना प्रारम्भ तिथि समाप्ति तिथि
01 आवेदन आमंत्रण सूचना का प्रकाशन 17-09-2020

02 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 17-09-2020 30-09-2020
03 प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जाँच अवधि 01-10-2020 10-10-2020
04 प्राथमिकता सूची का प्रारूप प्रकाशन अवधि 11-10-2020 15-10-2020
05 आपत्ति आमंत्रण की अवधि 15-10-2020 21-10-2020
06 आपत्ति निष्पादन अवधि 21-10-2020 31-10-2020
07 प्राथमिकता सूची अंतिम प्रकाशन अवधि 01-11-2020 10-11-2020

 

लाभुकों के चयन हेतु योग्य आवेदनकर्ता से प्रखंड कार्यालय/षहरी क्षेत्र कार्यालय के माध्यम से दिनांक-30-09-2020 तक आॅनलाईन एवं आॅफलाईन मोड में समर्पित किये जायेंगे।

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