स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 2 सप्ताह तक विस्तारित किया गया। अब यह 27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
दिनांक 16.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्न नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे :-
- राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिन का Home Institutional Quarantine में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागु नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जायेंगे।
- Inter-State एवं Intra – State बसों का Movement प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का Movement अनुमत कार्यों हेतु e-pass के आधार पर होगा।
- शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा। इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
- हाट-बाजार में Social distancing norms का कड़ाई से अनुपालन किया जायगा।
इससे संबंधित विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किए जायेंगे।